
इज्जतनगर-बहेड़ी के तीन कुख्यात अपराधी छह माह के लिए जिला बदर
जमीन कब्जा, तस्करी और गुंडागर्दी पर सख्ती, तीन बदमाशों को DM कोर्ट का बड़ा झटका
दहशत फैलाने वालों पर प्रशासन का वार, सीमा में दिखे तो होगी सीधी गिरफ्तारी
रिपोर्ट : सौरभ गुप्ता
बरेली। इज्जतनगर और बहेड़ी क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय तीन कुख्यात आरोपियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सुमित सक्सेना, सुमित यादव और ताहिर को छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर करने का आदेश जारी किया है। आदेश मिलते ही पुलिस ने तीनों को 24 घंटे के भीतर जिला सीमा से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अवैध कब्जे और धमकी के आरोप
वीर सावरकर नगर निवासी सुमित सक्सेना पर पिस्टल के बल पर लोगों को धमकाने, जमीनों पर अवैध कब्जा कराने और फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति हड़पने जैसे आरोप दर्ज हैं। उसके खिलाफ बारादरी, प्रेमनगर और इज्जतनगर थानों में करीब दस आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।
सुमित यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी, मारपीट और गुंडागर्दी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस रिपोर्ट में उसकी गतिविधियों को कानून-व्यवस्था के लिए खतरा माना गया है।
ताहिर पर तस्करी और कब्जे के मामले
बहेड़ी क्षेत्र के भौना गांव निवासी ताहिर का नाम भी कई आपराधिक प्रकरणों में सामने आ चुका है। उस पर मादक पदार्थों की तस्करी, मारपीट और अवैध कब्जे के आरोप हैं। एक बाहरी व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराने का मामला भी चर्चा में रहा है। पुलिस अभिलेखों में उसका आपराधिक इतिहास दर्ज बताया गया है।
सीमा में दिखे तो होगी गिरफ्तारी
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि जिला बदर की अवधि के दौरान तीनों में से कोई भी आरोपी जनपद की सीमा में पाया गया तो तत्काल गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रतियां संबंधित थानों को भेज दी गई हैं और सख्त अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।
दो और आरोपी गुंडा एक्ट में पाबंद
बारादरी थाना क्षेत्र के शाहनवाज उर्फ बबलू और अमन कश्यप पर भी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। शाहनवाज को चार माह और अमन कश्यप को छह माह तक पाबंद किया गया है। दोनों को हर महीने के प्रथम और तृतीय रविवार को संबंधित थाने में उपस्थित होकर हाजिरी देनी होगी।