त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनज़र बरेली में धारा 163 लागू, पांच से अधिक लोगों के जुटने पर लगी पाबंदी

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त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनज़र बरेली में धारा 163 लागू, पांच से अधिक लोगों के जुटने पर लगी पाबंदी

महाशिवरात्रि, होली व शब-ए-बरात से पहले प्रशासन सख्त, जिलेभर में निषेधाज्ञा

कानून-व्यवस्था को लेकर बरेली प्रशासन अलर्ट, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ पर रोक

रिपोर्ट : सौरभ गुप्ता

बरेली। जिले में आगामी महाशिवरात्रि, होली और शब-ए-बरात जैसे प्रमुख त्योहारों के साथ-साथ प्रस्तावित बोर्ड व प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के आदेश पर पूरे जनपद में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। आदेश के अनुसार अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

प्रशासन का मानना है कि त्योहारों के दौरान भीड़, जुलूस और सार्वजनिक आयोजनों के चलते शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं, परीक्षा अवधि को देखते हुए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना भी आवश्यक है। इन्हीं कारणों से यह निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर रहेगी रोक

जारी निर्देशों के मुताबिक किसी भी संगठन या समूह को धरना, प्रदर्शन या जुलूस निकालने के लिए पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी कर्मियों को मिलेगी छूट

ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को इस आदेश से छूट दी गई है, जबकि आम नागरिकों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता और निगरानी बढ़ा दी गई है।

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं तथा प्रशासन का सहयोग करें, ताकि जिले में शांति बनी रहे और परीक्षाएं निर्विघ्न संपन्न हो सकें।

Saurabh Gupta
Author: Saurabh Gupta