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अलनिशा रेस्टोरेंट में परोसे जा रहे थे फफूँद लगे काजू, जांच में खुली पोल, बहेड़ी के सिंह बेबेरेजेज पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (Puraua) भी फेल, बीएल एग्रो के तेल भी जांच में निकला फेल

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अलनिशा रेस्टोरेंट में परोसे जा रहे थे फफूँद लगे काजू, जांच में खुली पोल, बहेड़ी के सिंह बेबेरेजेज पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (Puraua) भी फेल, बीएल एग्रो का तेल भी जांच में हुआ फेल

बरेली में मिलावटखोरी पर बड़ा एक्शन: फंगस वाले काजू से लेकर नकली पानी तक का हुआ खुलासा

एफएसडीए की छापेमारी से मचा हड़कंप, तेल-आटा-दूध सब निकले संदिग्ध, 30 दिन में जवाब नहीं तो सख्ती तय

रिपोर्ट : सौरभ गुप्ता

बरेली! बरेली में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। टीम ने ठिरिया क्षेत्र सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर पैकेज्ड पानी, कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, मूंगफली, कत्था, दूध और घी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे।

कैंट क्षेत्र के ठिरिया निजावत रोड स्थित अलनिशा रेस्टोरेंट में फंगस लगे काजू खाने में इस्तेमाल किए जाने की शिकायत पर एफएसडीए की टीम ने छापा मारा। जांच के दौरान किचन का निरीक्षण किया गया और संदिग्ध काजू का नमूना प्रयोगशाला भेजा गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के मुताबिक रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेस्टोरेंट संचालक ने इसे नियमित जांच बताते हुए सहयोग की बात कही।

उधर, परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बीएल एग्रो के उत्पादों की जांच में भी खामियां सामने आईं। फोर्टिफाइड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और सरसों तेल के नमूनों में गुणवत्ता मानकों से विचलन पाया गया। कहीं सैपोनिफिकेशन वैल्यू कम तो कहीं अधिक दर्ज की गई, जबकि कच्ची घानी सरसों तेल भी मानकों पर खरा नहीं उतरा।

नकटिया और विशारतगंज के किराना स्टोरों से लिए गए कुट्टू के आटे में सिंघाड़े के आटे की मिलावट मिली, जिसके बाद इन्हें अधोमानक घोषित किया गया। मीरगंज के श्याम किराना स्टोर से लिए गए मूंगफली के दानों और भुता क्षेत्र की शारदा इंडस्ट्रीज के कत्था में फंगस पाए जाने से इन्हें असुरक्षित करार दिया गया।

इसके अलावा केशव ट्रेडर्स से लिए गए मोत्ज़रेला चीज के नमूने को मिथ्याछाप पाया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि उत्पाद गलत तरीके से बेचा जा रहा था। वहीं, पुराना शहर स्थित टेस्टी मिल्क डेयरी से लिए गए दूध और खुले घी में फैट की मात्रा मानकों से कम पाई गई।

बहेड़ी बाईपास रोड स्थित सिंह बेबेरेजेज से लिए गए पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (Puraua) के नमूने में मैग्नीशियम की मात्रा तय मानकों से कम मिली, जिसके बाद इसे अधोमानक घोषित कर दिया गया।

एफएसडीए ने संबंधित कारोबारियों को 30 दिन के भीतर अपील का मौका दिया है। समय सीमा में अपील न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

Saurabh Gupta
Author: Saurabh Gupta

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