10 साल के लिए ‘आउट’ हुआ गुंडा रिजवान: बरेली में कानून का शिकंजा, जिला बदर की सख्त कार्रवाई

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10 साल के लिए ‘आउट’ हुआ गुंडा रिजवान: बरेली में कानून का शिकंजा, जिला बदर की सख्त कार्रवाई

रिपोर्ट : सौरभ गुप्ता 

बरेली। जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात आरोपी रिजवान को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने उसे बरेली की सीमाओं से बाहर कर दिया।

जानकारी के अनुसार, 24 फरवरी को पारित आदेश के तहत रिजवान को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के अंतर्गत 10 वर्ष के लिए जनपद बरेली की सीमा में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को जनपद से बाहर कर बदायूं सीमा में छोड़ दिया।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, रिजवान के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें पशु क्रूरता समेत अन्य गंभीर धाराएं शामिल हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने उसे समाज के लिए खतरा मानते हुए यह कठोर कदम उठाया।

इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक सचिन कुमार और हेड कांस्टेबल कामेश्वर की अहम भूमिका रही, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया को सख्ती और सतर्कता के साथ अंजाम दिया।

प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि आरोपी प्रतिबंध अवधि के दौरान जिले में प्रवेश करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

Saurabh Gupta
Author: Saurabh Gupta