
स्कूल–कॉलेजों के 100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्ती, 8 लोगों के चालान
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संयुक्त टीम की कार्रवाई, 1200 रुपये जुर्माना वसूला
रिपोर्ट : सौरभ गुप्ता
बरेली। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के अंतर्गत जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। बुधवार को कोटपा अधिनियम 2003 के तहत थाना कैंट और सुभाषनगर क्षेत्र में स्कूल–कॉलेजों के आसपास विशेष जांच अभियान चलाया गया।
जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर शोध अधिकारी एवं तंबाकू नियंत्रण अधिकारी अजय पाल सिंह गंगवार के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने कई शिक्षण संस्थानों के आसपास निरीक्षण किया। इस दौरान श्रीमती सावित्री देवी इंटर कॉलेज (करगैना), द मदर्स केश हायर सेकेंडरी स्कूल (बदायूं रोड), नेशनल इंटर कॉलेज (कैंट), राजकीय हाईस्कूल (नवीनगर) और लतादीप इंटर कॉलेज सहित अन्य विद्यालयों के आसपास कार्रवाई की गई।
टीम ने पाया कि कुछ स्थानों पर स्कूल परिसर से 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जा रही थी। कोटपा की धारा 6(बी) के तहत ऐसी बिक्री प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया और तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई।

कार्रवाई के दौरान कुल आठ लोगों के चालान किए गए और 1200 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। अधिकारियों ने संबंधित दुकानदारों को चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अभियान में फूड सेफ्टी अधिकारी ज्योत्सना त्रिपाठी, करगैना चौकी प्रभारी पवन कुमार, डीईओ विपिन कुमार राजपूत सहित स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की टीम मौजूद रही।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर आगे भी ऐसे अभियान निरंतर चलाए जाएंगे, ताकि बच्चों और युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।