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बरेली बवाल केस: चश्मदीद फिरदौस अंजुम की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी, पार्षद की पत्नी समेत 9 नामजद

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बरेली बवाल केस: चश्मदीद फिरदौस अंजुम की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी, पार्षद की पत्नी समेत 9 नामजद

जेल के अंदर रची गई साजिश, घर की रेकी कर रहा सुपारी किलर; गवाह फिरदौस अंजुम ने बताई जान को खतरा

रिपोर्ट/सौरभ गुप्ता

बरेली।शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बरेली बवाल के मुख्य चश्मदीद और सरकारी गवाह फिरदौस अंजुम की हत्या के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी दिए जाने का गंभीर आरोप लगा है।

पीड़ित की तहरीर पर पार्षद की पत्नी, उसके बेटे समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

गवाह फिरदौस अंजुम ने खोली साजिश की परतें

पुराना शहर के चक महमूद निवासी फिरदौस अंजुम का कहना है कि 26 सितंबर को हुए बवाल के दौरान वे मौके पर मौजूद थे और उन्होंने पुलिस को कई आरोपियों की पहचान कराई थी।

इसी वजह से बवाल के आरोपी उनसे रंजिश रखने लगे और अब उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची जा रही है।

जेल में बंद आरोपियों ने रची हत्या की योजना

आरोप है कि बवाल के आरोपी, जो इस समय जेल में बंद हैं, उन्होंने जेल के भीतर ही फिरदौस अंजुम की हत्या की साजिश रची।

इस साजिश में आईएमसी के महानगर अध्यक्ष व पार्षद अनीस सकलैनी की पत्नी यासमीन, उनका बेटा अदनान और अन्य सहयोगी शामिल बताए गए हैं।

पांच लाख में दी गई सुपारी, पीलीभीत के बदमाश को सौंपा काम फिरदौस अंजुम के अनुसार, बदला लेने के लिए अदनान ने पीलीभीत जिले के बीसलपुर निवासी एक कुख्यात बदमाश को पांच लाख रुपये में सुपारी दी।

सुपारी किलर को फिरदौस अंजुम की हत्या का जिम्मा सौंपा गया है।

सरेआम धमकी, 10 लाख की रंगदारी की मांग

पीड़ित ने बताया कि 18 दिसंबर 2025 को चमगादड़ वाले बाग के पास आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि

“तेरी वजह से हमारे नेता जेल में हैं।

कोर्ट-कचहरी में 10 लाख खर्च हो चुके हैं। अब 10 लाख दे, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा।”

धमकी देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

घर की हो रही रेकी, परिवार दहशत में

फिरदौस अंजुम का आरोप है कि सुपारी किलर लगातार उनके घर के आसपास चक्कर लगाकर रेकी कर रहा है।

इससे उनका पूरा परिवार भय और दहशत के साये में जी रहा है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।

इन नौ लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR पुलिस ने जिन लोगों को नामजद किया है, उनमें शामिल है.

यासमीन (पार्षद अनीस सकलैनी की पत्नी)

अदनान (पुत्र)

नदीम खां

साजिद सकलैनी

बबलू खां

मोबीन कुरैशी

नईम कुरैशी उर्फ लाली

फैजान कुरैशी

फुरकान (निवासी बीसलपुर, पीलीभीत)

दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

इसी बवाल मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने दो आरोपियों मोबीन और अजमल की अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। दोनों पर शहर का माहौल खराब करने और पुलिस पर जानलेवा हमले का आरोप है।

पुलिस का बयान

इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडेय ने बताया कि….

“फिरदौस अंजुम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”

Saurabh Gupta
Author: Saurabh Gupta