
अब पैक्ड फूड की तरह बिकेंगे अंडे, नियम न मानने पर होगी कार्रवाई
FSSAI ने अंडा कारोबारियों को दी सख्त पैकेजिंग गाइडलाइन, 6 माह की मोहलत
रिपोर्ट: सौरभ गुप्ता
बरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, बरेली द्वारा अंडा उत्पादकों, थोक विक्रेताओं एवं वितरकों को नए पैकेजिंग नियमों से अवगत कराने के उद्देश्य से बुधवार को सिटी प्वाइंट कॉन्फ्रेंस हॉल में एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत आयोजित की गई।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय श्री अपूर्व श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि अब अंडों की बिक्री भी पैक्ड फूड आइटम की श्रेणी में आएगी। उन्होंने बताया कि निर्माता, उत्पादक एवं वितरक द्वारा बाजार में भेजे जाने वाले अंडों को पैकेजिंग विनियम-2011 के अनुरूप पैक करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक पैकेट पर निर्माता का पूरा पता, FSSAI लाइसेंस नंबर, कुल अंडों की संख्या, खुदरा बिक्री मूल्य, कोड/लॉट नंबर, उत्पादन या पैकिंग तिथि, तथा समाप्ति/उपयोग की तिथि (Expiry/Use By Date) अंकित करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही फूड एलर्जन, पैक खोलने के बाद भंडारण की शर्तें एवं कस्टमर केयर नंबर का उल्लेख भी अनिवार्य किया गया है।
FSSAI द्वारा इन नियमों के अनुपालन हेतु 6 माह की समय-सीमा प्रदान की गई है। इसके बाद नियमों का पालन न करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध FSS एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अक्षय गोयल ने अंडों की पैकेजिंग प्रक्रिया को लेकर व्यावहारिक जानकारी साझा की। इस अवसर पर ऑनलाइन पोर्टल पर बिक्री हेतु उपलब्ध अंडों की पैकेजिंग के नमूने मंगवाकर प्रदर्शन पैनल के माध्यम से व्यापारियों को नियमों की बारीकियों से अवगत कराया गया।
कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पी.के. राय, श्री सुशील सचान, श्री अनिल प्रताप सिंह, श्री तेज बहादुर सिंह, श्री कमलेश कुमार शुक्ला, श्री आर.पी. वर्मा एवं श्री हिमांशु सिंह उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कारोबारियों की शंकाओं का मौके पर समाधान किया।
जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अंडा कारोबारी कार्यशाला में शामिल हुए। उनकी सुविधा के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, जिसके माध्यम से कारोबारियों को समय-समय पर नवीनतम दिशा-निर्देश और सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।