IAS अभिषेक प्रकाश को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सोलर प्रोजेक्ट रिश्वत केस किया खत्म

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IAS अभिषेक प्रकाश को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सोलर प्रोजेक्ट रिश्वत केस किया खत्म

नौकरशाही में भूचाल लाने वाला मामला खत्म, निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश की बहाली के आसार

भ्रष्टाचार का आरोप निकला गलत, हाईकोर्ट से IAS अभिषेक प्रकाश को क्लीन चिट

STF जांच के बाद भी नहीं टिक पाया केस, हाईकोर्ट ने रद्द की चार्जशीट

रिपोर्ट : लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से बड़ी राहत मिली है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट से जुड़े कथित रिश्वत मामले में दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और तलबी आदेश को कोर्ट ने पूरी तरह रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में स्पष्ट किया कि इस मामले में BNS और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत कोई अपराध बनता ही नहीं है। कोर्ट ने 15 मई 2025 को दाखिल की गई चार्जशीट और 17 मई को जारी किया गया तलबी आदेश भी निरस्त कर दिया।

इस केस की सबसे अहम बात यह रही कि शिकायतकर्ता ने खुद कोर्ट में स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री से की गई शिकायत गलतफहमी में दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता के इस बयान ने पूरे मामले की नींव ही हिला दी। कोर्ट के अनुसार, कमीशन मांगने के आरोप पूरी तरह साक्ष्यविहीन पाए गए।

गौरतलब है कि यह मामला 20 मार्च 2025 को दर्ज हुआ था, जिसके बाद STF जांच के आधार पर IAS अभिषेक प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यह केस उस समय इतना बड़ा माना गया था कि इसे नौकरशाही को झकझोर देने वाला मामला कहा गया।

अब जब हाईकोर्ट ने केस को पूरी तरह खत्म कर दिया है, तो IAS अभिषेक प्रकाश की बहाली की उम्मीदें तेज हो गई हैं। प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस पर बड़ा निर्णय ले सकती है।

यह फैसला न सिर्फ अभिषेक प्रकाश के लिए राहतभरा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि बिना ठोस सबूत किसी अधिकारी को कठघरे में खड़ा करना कितना भारी पड़ सकता है।

Saurabh Gupta
Author: Saurabh Gupta