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अनूपपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास पर पथराव, जज को जान से मारने की धमकी

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ई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

राहुल सिंह राणा, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कोतमा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायाधीश अमनदीप सिंह छावड़ा के सरकारी आवास पर शुक्रवार देर रात (24 अक्टूबर) पथराव हुआ और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। यह घटना भालूमाड़ा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, न्यायाधीश अमनदीप सिंह अपने परिवार के साथ शासकीय आवास में सो रहे थे, तभी रात लगभग 12:30 बजे कुछ लोग उनके घर के बाहर आकर गालियां देने लगे और चिल्लाते हुए बोले “कैसे मजिस्ट्रेटी करते हो, देख लेंगे, जान से मार देंगे।” इसके बाद आरोपियों ने आवास के गेट लैम्प और दीवार में लगे लोहे के एंगल को तोड़ दिया तथा आंगन में पथराव किया।

न्यायाधीश के बाहर आने पर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। शनिवार को न्यायाधीश ने भालूमाड़ा थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।

भालूमाड़ा थाना पुलिस ने इस प्रकरण में एफआईआर नंबर 0468/2025 दर्ज की है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की निम्नलिखित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है.

• धारा 224 – लोक सेवक को उसके कर्तव्य पालन से रोकने का प्रयास.

• धारा 296 – सार्वजनिक शांति भंग करने का अपराध.

• धारा 334 – जानबूझकर आहत करना या चोट पहुंचाना.

• धारा 331(6) – संपत्ति को नुकसान पहुंचाना.

• धारा 351(3) – आपराधिक बल या हमला.

• धारा 333 – सरकारी कर्मचारी पर हमला या उसे डराने-धमकाने का अपराध.

एफआईआर में घटना का समय 25 अक्टूबर 2025 की रात 12:30 से 12:40 बजे के बीच दर्ज किया गया है। सूचना थाने में 25 अक्टूबर की शाम 5:24 बजे प्राप्त हुई और एफआईआर 5:46 बजे दर्ज की गई।

अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई है। आरोपियों की पहचान और घटना के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

यह मामला न्यायपालिका के अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अधिकारी वर्ग ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न्यायिक कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप की कोशिश हैं, जिन्हें सख्ती से रोका जाना जरूरी है।

Media Alert
Author: Media Alert

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