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त्योहार से पहले मिठाई कारोबारियों पर FSDA का शिकंजा, बरेली की 12 दुकानों से लिए खाद्य पदार्थों के नमूने

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त्योहार से पहले मिठाई कारोबारियों पर FSDA का शिकंजा, बरेली की 12 दुकानों से लिए खाद्य पदार्थों के नमूने

बर्फी, खोया, लड्डू और गुलाब जामुन की गुणवत्ता परखने के लिए चला अभियान, गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई

बरेली। दीपावली समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए मिठाई की दुकानों पर निगरानी बढ़ा दी है। शुक्रवार को विभाग की चार टीमों ने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ अभियान चलाकर 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अलग-अलग खाद्य पदार्थों के 12 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से मिठाई विक्रेताओं में खलबली मच गई।

जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टीमों ने आंवला से लेकर बहेड़ी और फरीदपुर तक दुकानों की पड़ताल की। आंवला स्थित जफर स्वीट्स से बर्फी और श्री बालाजी स्वीट्स से बेसन के लड्डू का नमूना लिया गया। बिशारतगंज में श्याम स्वीट्स से दही की जांच के लिए सैंपल भरा गया। वहीं, पीलीभीत बाईपास के आर्यन रेस्टोरेंट से गुलाब जामुन, बदायूं रोड स्थित राज स्वीट्स से खोया और नैनीताल रोड के प्रेम स्वीट्स से बेसन के लड्डू का नमूना लिया गया।

मीरगंज में तीन प्रतिष्ठान जांच के दायरे में

अभियान के तहत मीरगंज में भी खाद्य विभाग की टीम ने तीन दुकानों का निरीक्षण किया। लवि स्वीट्स और जयप्रकाश स्वीट्स से बर्फी, जबकि गुप्ता स्वीट्स से बूंदी के लड्डू का नमूना लिया गया। इसके अलावा सिरौली के बाबा स्वीट्स से खोया, बहेड़ी के बालाजी स्वीट्स से बर्फी और फरीदपुर स्थित हरि स्वीट्स से खोया जांच के लिए लिया गया।

दुकानदारों को साफ-सफाई के निर्देश

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और प्रतिष्ठानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। मिठाइयों के निर्माण और उनकी उपयोग की अंतिम तारीख अंकित करना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लैब रिपोर्ट के बाद तय होगी कार्रवाई

सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट में गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन या मिलावट की पुष्टि होने पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी भी नमूने में मिलावट की पुष्टि नहीं हुई है। विभाग की कार्रवाई का अगला कदम जांच रिपोर्ट आने के बाद तय होगा।

Media Alert
Author: Media Alert