
बरेली के भगवन्तापुरा में अवैध कॉलोनियों पर BDA की बड़ी कार्रवाई, 60 बीघा में फैला निर्माण ध्वस्त
रिपोर्ट/सौरभ गुप्ता
बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने अवैध निर्माण और बिना मानचित्र स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की।
थाना सीबीगंज क्षेत्र के ग्राम भगवन्तापुरा में प्रवर्तन टीम ने करीब 60 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।
कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
दो सगे भाइयों की जमीन पर चलाया गया बुलडोजर जांच में सामने आया कि ग्राम भगवन्तापुरा में आफाक उर्फ मन्नी द्वारा लगभग 40 बीघा भूमि पर बिना किसी विभागीय अनुमति के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क और बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया जा रहा था।
वहीं उनके भाई मुस्तफाक अहमद द्वारा भी करीब 20 बीघा जमीन पर नियमों को दरकिनार कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
BDA की टीम ने दोनों स्थानों पर निर्माणाधीन ढांचों, आंतरिक सड़कों और अन्य अवैध संरचनाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
अधिकारियों की निगरानी में चला अभियान
इस कार्रवाई का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह ने किया।
मौके पर सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी, संदीप कुमार सहित प्रवर्तन टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
BDA उपाध्यक्ष डॉ. मणिकंदन ए. ने बताया कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की संबंधित धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।
जनता से BDA की अपील
बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले मानचित्र की विधिवत स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें।
बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा और उसे किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है।
प्राधिकरण ने यह भी सलाह दी है कि कोई भी भूखंड या भवन खरीदने से पहले उसकी वैधता और नक्शा स्वीकृति की जांच जरूर करें, अन्यथा होने वाले आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी खरीदार की स्वयं होगी।